इस योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत अचल संपत्ति और विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है ।
पात्रता:
निम्नलिखित प्रकार के अचल संपत्तियों के मालिक पात्र होंगे:
- मौजूदा औद्योगिक इकाई औद्योगिक क्षेत्रों में ही हो।
- डीवीजनल मुख्यालय में स्थित मौजूदा ईकाईयाँ जैसे रियल एस्टेट, होटल, नर्सिंग होम और अन्य सेवा क्षेत्र।
- उधारकर्ता का किसी भी वित्तीय संस्था / बैंक में पिछला कोई बुरा रेकॉर्ड न हो ।
लाभ:
- ऋण लेने वाले समूह की मौजूदा / भविष्य के ऋण की राशि नकदी प्रवाह के मूल्य पर निर्भर करेगी ।
- क़र्ज़ अदायगी के लिए अधिकतम 5 साल का समय मिलेगा ।
- ब्याज 16.5% प्रति वर्ष की दर से मिलेगी।
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