इस योजना का शुभारंभ सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य डेयरी निर्माताओं के लिए दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करना है ।
संचालन की अवधि: दिसंबर 2015 – नवम्बर 2016
पात्रता:
- व्यक्ति डेयरी सहकारी समिति का सदस्य हो ।
लाभ:
- पूर्ण विकलांगता या दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु 1 लाख की वित्तीय सहायता ।
- पीड़ित व्यक्ति के पति/पत्नी को रु50 हजार की वित्तीय सहायता ।
- पक्के घर में आग, बाढ़, बिजली, भूकंप या चक्रवात से हुए नुकसान पर रु 30,000 तक मुआवजा ।
- पक्के घर में चोरी या चोरी के वजह से हुए नुकसान पर रु 30,000 तक मुआवजा ।
आवेदन कहाँ करे : डेयरी उत्पादक सहकारी समिति या जिला दुग्ध संघ के माध्यम से जीवन बीमा निगम में आवेदन करे ।
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