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सामाजिक सुरक्षा: बिहार सरकार का महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, ऐसे मिलेगा लाभ-

बिहार सरकार ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आर्थिक सहायता करने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। इसी क्रम में सरकार राज्य की विधवा महिलाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू कर रही है। इस योजना के राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है।

समाजिक सुरक्षा योजना बिहार

बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए।  बिहार सरकार की इस योजना को आने वाले साल 2025 के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं ही ले सकती हैं। इस योजना के लिए वे विधवाएं ही पात्र मानी जाएंगी, जिनके पास BPL कार्ड हो। साथ ही राज्य सरकार की ओर से वो किसी और प्रकार की पेंशन न लेती हों।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनके पिता नहीं है। उनकी माताओं को इस योजना का लाभ देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे को इसका लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप के पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
  • जॉइंट बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु योग्यताएं

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप के पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।

  • आवेदक महिला बिहार राज्य की मूल निवासी होना चाहिए।
  • जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है, केवल उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
  • आवेदक महिला के बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के होने चाहिए।
  • जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है। उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार और गांव में रह रहे परिवार की कमाई 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

ऐसे करना होगा आवेदन

बिहार की इस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए बीपीएल कार्ड धारक विधवा महिलाएं को प्रखंड कार्यालय के लोक सेवा अधिकार काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। वहां से फॉर्म प्राप्त करके, उसे भर कर उसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी सलंग्न करके वहीं जमा करना होगा। फॉर्म के सत्यापन के बाद आवेदक महिलाओं को योजना का लाभ मिलने लगेगा।

निष्कर्ष – सामाजिक सुरक्षा योजना बिहार

हमने आपको बिहार सरकार की नई शुरु होने वाली योजना के बारे में जानकारी दी है। जानकारी प्राप्त करके आप भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी वेबसाइट http://www.theindianiris.com/ पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।

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