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आयुष्मान योजना: आयुष्मान लाभार्थी से लिए पैसे तो मिलेगी ये सजा, जाने ये हैं नियम-

आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार मिलता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं, कि योजना के तहत अस्पताल में भर्ती मरीज से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। शिकायत मिलने पर योजना से अस्पताल को सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना

14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. बीआर अंबेडकर जयंती पर इस योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में दी जाती है।

अस्पताल के बाहर लगेगा बोर्ड

आयुष्मान योजना में सूचिबद्ध अस्पतालों को अस्पताल के बाहर प्रदर्शित करना होगा कि उक्त अस्पताल योजना के तहत सूचीबद्ध है। इसके लिए उन्हें एक बोर्ड लगाना होगा। ताकि लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो सके। योजना में शामिल सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले लाभ से संबंधित बोर्ड अपने अपने अस्पतालों के ओपीडी, प्रवेश द्वार और आईपीडी काउंटर पल लगवाने होंगे, ताकि लाभार्थियों को इसकी जानकारी हो सके। अस्पतालों को सभी सुविधाएं आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

लाभार्थियों से पैसे लेने पर कार्रवाई

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से विभिन्न जांच के नाम पर पैसे लेने वाले अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि लाभार्थी के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होने के बाद भी अस्पताल वाले इलाज के दौरान उनसे पैसे लेते हैं। जबकि इस योजना के तहत सभी प्रकार की जांच और इलाज मुफ्त में किए जाते हैं। कोई भी लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का इलाज योजना में शामिल किसी भी निजी अस्पताल में करा सकता है। यदि किसी अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसके प्रबंधक के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

योजना के तहत शामिल अस्पताल

योजना के तहत सूचिबद्ध अस्पतालों की सूची इस प्रकार है।

  • एसकेजी अस्पताल
  • अपूर्वा नर्सिंग होम
  • शांति देवी मेमोरियल अस्पताल
  • अर्श अस्पताल
  • सूर्या आर्थो एंड ट्रामा सेंटर
  • सेंटर फार साइट
  • पार्क अस्पताल
  • नोबल अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर
  • संतोष मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल
  • गोयल अस्पताल
  • आरके अस्पताल
  • हांडा मेडिकल सेंटर
  • केदार अस्पताल
  • पवन अस्पताल यूनिट- 1 व 2
  • मानवता अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड
  • नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज
  • डाक्टर टुडे आईवीएफ एंड मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल।

जारी हुआ टोल फ्री नंबर

केंद्र सरकार का इस योजना का लक्ष्य है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रत्येक मरीज को मिले। परन्तु आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध कई निजी अस्पताल मरीज को फ्री उपचार देने में आना कानी कर रहे हैं। ऐसे में अस्पताल किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचें। ऐसे अस्पतालों की शिकायत के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी मरीज के साथ ऐसी लापरवाही की जाती है तो वह टोल फ्री नंबर (155368) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

निष्कर्ष – आयुष्मान भारत योजना

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