CISF, BSF, CRPF में भी मिलेगा आरक्षण
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
दुर्घटना होने पर मिलेगा मुआवजा
ग्रुप बी और ग्रुप सी में अग्निवीरों को अग्निवीर आरक्षण के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार यातायात दुर्घटना में भी अग्निवीरों को मुआवजा देगी। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल होने पर इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। अग्निवीरों के घायल होने पर एक कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट पूरी होने पर इलाज के पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया जाएगा। यदि उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस की सुविधा भी सरकार अग्निवीरों को देगी।
बिना ब्याज पर लोन देने की घोषणा
ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जायेंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे उनके लिए राज्य सरकार ने बिना ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की है। राज्य सरकार की ओर से यह लोन 5 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
उम्र में मिलेगी छूट
सरकार अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 साल होगी। सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण देगी।
अग्निपथ स्कीम योजना
केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों में भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया है – अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाता है, जबकि बाकी 75 % को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ताकि वे क्षमता के अनुसार नई नौकरी खोज सकें।
अग्निवीरों का पैकेज
अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का पहले साल का सालाना पैकेज 4.76 लाख रुपए होता है, जो चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख हो जाता है। साथ ही 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। अगर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु या दिव्यांग हो गए, तो 44 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। हालांकि अग्निवीरों को पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलती।