महिला समृद्धि योजना
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया है। हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत SC वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान करने वाली है। हरियाणा की महिला समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिलाओं के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है, राज्य की जो SC वर्ग की इच्छुक महिलाएं है, वे महिला समृद्धि योजना में आवेदन करके अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5% वार्षिक दर के हिसाब से 60000 रुपए तक का लोन ले सकती है।
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय
इस योजना के तहत लोन निम्न व्यवसायों को शुरू करने के लिए लिया जा सकते है। इसके अलावा अन्य व्यवसाय जो भी महिलाएं करने की इच्छुक हों।
- ब्यूटी पार्लर
- बुटीक
- चूड़ी की दुकान
- कौस्मेटिक की दुकान
- चाय की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
योजना का मुख्य उद्देश्य
राज्य में ऐसी बहुत सी महिलाएं है जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ है। इसलिए उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उनकी आर्थिक सहायता करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। और अपने सपनों को पूरा कर सकें।
महिला समृद्धि योजना के लाभ
इस योजना से महिलाओं को निम्न लाभ प्राप्त होंगे, जो इस प्रकार हैं।
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं ही ले सकती है।
- राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60000 रुपए का लोन 5% वार्षिक दर पर दिया जाएगा।
- राज्य की गरीब और बेरोजगार महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
महिला समृद्धि योजना हेतु योग्यताएं
राज्य की जो महिलाएं इस योजना का का लाभ प्राप्त करना चाहती है, उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नही होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
राज्य की जो महिलाएं इस योजना का का लाभ प्राप्त करना चाहती है, उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
महिला समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
राज्य की जो महिलाएं इस योजना का का लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो वे निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकती हैं।
- सबसे पहले आपको सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज़ पर New User? Register Here का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आ जाएगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ‘लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमे आपको ‘सभी सेवाएं देखें’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अगली विंडो के सर्च बॉक्स मे ‘Mahila Samridhi’ टाइप करना होगा। इसके बाद, HDFDC विभाग चुनेगा ‘महिला रोजगार के लिए आवेदन’ की सेवा का नाम।
- फिर आपको महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
- फिर आपको अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।