हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना
हरियाणा सरकार द्वारा 7 मार्च 2024 को हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना की घोषणा की गई थी। जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी हर साल 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते है। यह योजना केवल हरियाणा की रोडवेज़ बसों में ही लागू होगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज़ बसों में फ्री यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट एक स्मार्ट कार्य यानी हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा। जो एक परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अलग अलग प्राप्त होगा। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के रोडवेज़ बसों में मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सके। जिससे उनकी आर्थिक बचत भी होगी और उन्हें कहीं भी आने-जाने में दिक्कत भी नहीं होगी।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवार के लोगों को फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य के नागरिकों को फ्री यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट यानी हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा।
- इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर फ्री में यात्रा कर सकेगें।
- यह कार्ड केवल रोडवेज़ बस में ही फ्री यात्रा के लिए लागू होगा।
- एक हैप्पी कार्ड के लिए एक सदस्य को 50 रूपए शुल्क देना होगा जिसकी कुल लागत 109 रूपए होगी।
- इस कार्ड की वार्षिक रखरखाव के लिए राज्य सरकार 79 रूपए स्वंय वहन करेगी।
- राज्य के करीब 22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा।
- हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के अच्छे से संचालन के लिए 600 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य के अन्त्योदय परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- अंत्योदय राशन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक अपना हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वे नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.
hrtransport.gov.in/ पर जाना होगा। - वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply For Happy Card के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना परिवार पहचान पत्र संख्या भरनी है और कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको ओटीपी भेजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा और ओटीपी बेरिफिकेशन करना होगा।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
- अब आपको जिस भी सदस्य का हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते है तो उसका चयन करना है।
- इसके बाद आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड नम्बर व मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा।
- अब आपको कैप्चा कोड दर्ज कर ओटीपी भेजे के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे आपको वेरिफाई करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जिससे आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा। उसमें पूछीं गई सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका आवेदन हैप्पी कार्ड के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के दो सप्ताह बाद आप अपने नज़दीकी रोडवेज़ कार्यालय जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते है।