केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए नई नई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य के किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दूध देने वाले पशुओं को खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के शुरू होने से किसान पशुपालन के व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को दुधारू पशु खरीदने पर 90% तक का अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को प्राप्त करने के लिए किसानों को योजना के तहत आवेदन करना होगा।
पशुधन विकास योजना
झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत राज्य के किसानों को दुधारू पशुओं को खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ खासतौर पर उन किसानों को मिलता है जो दूध बेचने का व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं। और वे गाय, भैंस या बकरी खरीदना चाहते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दुधारू पशुओं को खरीदने पर 90% का अनुदान दिया जाता है। किसान केवल 10% के लागत का भुगतान कर इस योजना के तहत दुधारू पशुओं को खरीद सकता है। सरकार द्वारा इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार के साथ जोड़ना तथा पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ावा देना है। साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। इस योजना के माध्यम से किसान और बेरोजगार लोग कुछ आय प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सरकार के इस योजना के तहत किसानों को गाय, मुर्गी, भैंस और बकरी इत्यादि पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पशुधन विकास योजना हेतु योग्यताएं
झारखंड के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसान को झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास पशुओं को पालने के लिए पर्याप्त जमीन होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
झारखंड के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- इमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
पशुधन विकास योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मौजूद नहीं है। तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जो आप निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से कर सकते हैं।
- सबसे पहले अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां से आपको इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भरना है।
- उसके बाद एप्लिकेशन फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलंग्न करना है।
- अब फार्म को उसी कार्यालय में जा कर जमा कर देना है।
- जमा करने के पश्चात सरकारी अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
निष्कर्ष – पशुधन विकास योजना
हमने आपको झारखंड की पशुधन विकास योजना के बारे में जानकारी दी है। जानकारी प्राप्त करके आप भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी वेबसाइट http://www. theindianiris.com/ पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।