यूनीफाइड पेंशन योजना
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना (यूनिफाइड पेंशन योजना) यूपीएस लागू करने का ऐलान किया है। यह पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन देगी। इसके अलावा इस योजना के तहत कर्मचारी की मौत होने के बाद फैमिली को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगा ये लाभ
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यूपीएस के तहत मिलेगी इतनी पेंशन
महाराष्ट्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा। जिसके तहत कर्मचारीयों के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय-समय पर इस पेंशन में महंगाई राहत भी जोड़ा जाएगा। कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली में से किसी भी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।
यह लाभ भी मिलेगा
यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेच्युटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है।
कर्मचारियों को कब से मिलेगा लाभ?
महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य में यूपीएस लागू कर दी गई है। अगले वर्ष 2025 मार्च से इसका लाभ राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलने लगेगा। यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों की संख्या में भिन्नता के अनुसार व्यय हर साल अलग-अलग होगा।