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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना: विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करती है महाराष्ट्र सरकार, जानिए इसके लाभ वा आवेदन प्रक्रिया :

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में रहने वाली गरीब परिवार की विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना का आरम्भ जनवरी 2020 में किया गया था। 18 साल से ऊपर की सभी गरीब परिवार की विधवा लड़कियों एवं महिलाओं को ही इस योजना के अंतर्गत विधवा पेंशन दी जाएगी। महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओं की आयुसीमा 65 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 600 रुपये हर महीने की दिए जाएंगे। इसके अलावा जिस किसी विधवा महिला के बच्चे होंगे, उन्हें 900 रुपये की धनराशि दी जाएगी। महिलाओं को दी जाने वाली राशि हर महीने उनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर की जाएगी। जिससे वह अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा कर सकती हैं।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2022 के बारे में :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है, कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उन महिलाओं का पालन पोषण, देखरेख की करने वाला कोई नहीं होता है, उनके जीवन यापन में आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है। ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रहने वाली गरीब, लाचार विधवा महिलाओं के लिए यह  योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी विधवा महिला की संतान है तो सरकार उन्हें यह धनराशि उनके बच्चों की 25 साल उम्र पूरे होने तक प्रदान करेंगी। महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद, योजना से मिलने वाली पेंशन से वह अपना जीवन यापन खुद कर पाएंगी, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लाभ :

विधवा और बेसहारा महिलाओं की स्थिति को  देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनके लिए महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना से होने वाले लाभ इस प्रकार से है।

  1. इस योजना के अंतर्गत सरकार विधवा महिलाओ को हर महीने 600 रुपये की धनराशि देगी।
  2. यदि किसी महिला के बच्चे होंगे तो उन्हें 900 रुपये हर महीने दिए जायेंगे,
  3. योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि हर महीने महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  4. महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए सरकार ने 23 लाख का बजट तैयार किया है।
  5. महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद, योजना से मिलने वाली पेंशन से वह अपना जीवन यापन खुद कर पाएंगी, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए योग्यताएं :

महाराष्ट्र सरकार द्वार संचालित महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत  आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं होना जरूरी है तभी इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की विधवा महिलाएं ले सकेंगी। जो इस प्रकार हैं।

  • योजना का लाभ केवल वही उठा सकते है जो महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होगा।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सभी विधवा महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
  • आवेदक महिलाओं की आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिसके तहत दी गयी धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • पेंशन योजना हेतु आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यह लाभ केवल महाराष्ट्र में रहने वाली गरीब परिवार की विधवा महिलाओं के लिए है, जिससे उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और वह स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्म निर्भर बन पाएंगी।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए दस्तावेज :

महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास  कुछ महत्तवपूर्ण दस्तावेजों का होना बहुत ज्यादा जरुरी है।  जो इस प्रकार से है। आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र, विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र,  बैंक खाता एवं बैंक की पासबुक,  निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यदि कोई आवेदक महिला अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग से है, तो उन्हें अपना जातिप्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा। महिला की पासपोर्ट साइज फोटोर, जिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि जरूरी दस्तावेजों का  होना अनिवार्य है।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया :

     महाराष्ट्र राज्य की जो भी महिलाएं महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहतीं हैं वे निम्न प्रक्रिया को अपनाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको यहाँ से दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
  • इसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट निकाल ले और इसमें पूछी गयी जानकारी को सही से भर दें।
  • आवेदक को फॉर्म भरने के साथ-साथ इसमें बताये गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • जिसके बाद आपको अपना फॉर्म लेकर अपने जिला कलेक्टर के कार्यालय, तहसीलदार, या तलाठी कांटेक्ट कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर जमा करवा देना है।
  • फॉर्म जमा होने के बाद कार्यालय के अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जायेगा।
  • जिसके बाद आवेदक महिलाओं के बैंक खाते में प्रति महीने पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।

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