सुकन्या समृद्धि योजना
केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी। इस सरकारी योजना में महज 250 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस पर सरकार की ओर से ब्याज 8.2% की दर से दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बेटी के नाम पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है, जिसका फायदा बेटी की उच्च शिक्षा या शादी में लिया जा सकता है। अब सरकार ने इस योजना से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है।
सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम
योजना के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी ने बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है जो उस बच्ची का कानूनी अभिभावक या माता पिता नहीं है। तो उसे वह अकाउंट बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में खाते को बंद भी किया जा सकता है। यह नियम बच्ची के उन दादा-दादी या नाना-नानी पर भी लागू होगा जो बच्ची के कानूनी अभिभावक नहीं हैं।
योजना में अभी तक ये चल रहा था
अभी तक कोई भी शख्स किसी भी बच्ची का अभिभावक बनकर उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकता था। बच्ची को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बच्ची के दादा-दादी या दूसरे लोग भी खाता खुलवा लिया करते थे। बच्ची के बालिग होने पर अकाउंट को बच्ची के नाम कर दिया जाता था। नए नियम के अनुसार अब इस योजना में ऐसा नहीं हो सकेगा।
सिर्फ ये लोग ही खुलवा सकेंगे खाता
नए नियम के तहत अब सिर्फ बच्ची के असली माता पिता या कानूनी अभिभावक ही इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। अगर अभी तक किसी दूसरे रिश्तेदार या अन्य किसी ने योजना में बच्ची का खाता खुलवाया है तो उसे उस खाते को बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम ट्रांसफर करना होगा। यह खाता 1 अक्टूबर 2024 तक ट्रांसफर किया जा सकता है, वरना खाता बंद कर दिया जाएगा।
1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम
बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने वाली सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में बदलाव किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू किए जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के उन खातों पर यह नया नियम लागू किया जाएगा, जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत खोले गए हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- बेटी का जन्म प्रमाणपत्र
- माता पिता या कानूनी अभिभावक का सरकार की तरफ से जारी आई कार्ड
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया
जिन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है और ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो, वे निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं।
- सबसे पहले जिस बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खुला है, वहां से खाता ट्रांसफर करवाने वाला फॉर्म लाना होगा।
- अब फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- इसके बाद इस फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज सलंग्न कर दें।
- इसके बाद उस ब्रांच में जाएं जहां खाता खुला था। इस फॉर्म पर उस अधिकारी के साइन करवाए जाएंगे जो अभी तक खाते की देखरेख कर रहा है।
- इसके साथ ही फार्म में बच्ची के माता-पिता या नए अभिभावक के भी साइन होंगे।
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फॉर्म उसी ब्रांच में जमा करना होगा।
- इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी फॉर्म को रिव्यू और वेरिफाई करेंगे।
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते को बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
21 साल की उम्र में आपकी बेटी को मिलेंगे लाखों रुपए
सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो 21 साल की होने पर आपकी बेटी को लखपति बना सकता है। इसका कैलकुलेशन देखें तो अगर आप 5 साल की उम्र में बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते हैं और इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो फिर जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल होगी, तो उसके अकाउंट में 69 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इकठ्ठा हो चुकी होगी। इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए 15 साल तक जमा कराने पर आपके द्वारा निवेश की गई कुल रकम 2250000 रुपए होगी। वहीं इस पर 8.2% ब्याज की दर के हिसाब से ब्याज 4677578 रुपए होगा। यानी 21 साल की होने पर बेटी को कुल 6927578 रुपए मिलेंगे।
योजना के तहत मिलते हैं अन्य कई लाभ
इस योजना में आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट का लाभ मिलता है। जरूरत पढ़ने पर मैच्योरिटी पूरा होने से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी दी जाती है। बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए इस खाते से अवधि पूरी होने से पहले निकासी की जा सकती है। शिक्षा के लिए भी खाते में जमा राशि का 50% ही निकाल सकते हैं। पैसा किस्त या एकमुश्त भी ले सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही मिलेगा और 5 साल तक आप किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं।
एक परिवार की दो बेटियां को मिलेगा लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए अब भारतीय निवासी होने के साथ-साथ बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना आवश्यक है। आप बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक योजना में खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। वहीं अगर जुड़वा बेटियां हैं तो तीन के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है।