Tractor subsidy scheme:
जो गरीब किसान जो पैसों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं। उनके लिए यह योजना बहुत लाभदायक है। गरीब किसानों को आधुनिक ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी यानी अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 10 जनवरी 2022 तक आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसकी आवेदन प्रक्रिया आगे दी गई है।
Agri machinery scheme:
इस आधुनिक युग में किसान भी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीद रहे हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को सस्ते दामों पर मशीनें उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चला रही है। गरीब किसान जो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से कृषि उपकरण नहीं खरीद पाते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा कर सस्ते दामों पर कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। इससे किसान खेती में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो खेती के लिए बहुत सारे कृषि उपकरण हैं। परन्तु ट्रैक्टर द्वारा, हर तरह का कृषि उपकरण ट्रैक्टर में जोड़ कर कम समय में ज्यादा कृषि का कार्य किया जा सकता है। कई राज्यों की सरकारें किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देती रहती हैं। इस बार हरियाणा सरकार के हरियाणा कृषि विभाग ने हरियाणा के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी देने की योजना चलाई है। इसके अंतर्गत किसान 3,00,000 रुपए तक का अनुदान लेकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं।
ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी:
हरियाणा सरकार 31 जनवरी तक 55 तरह के कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को अनुदान दें रही है। लेकिन ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दे रही है। यह योजना केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है जो SB – 89 योजना के अंतर्गत 35 hp का नया आधुनिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों में से लाभार्थियों का चयन योजना की पात्रता और शर्तों के अनुसार होता है।
Tractor subsidy scheme में आवेदन के लिए पात्रता एवं शर्तें:
हरियाणा में यह योजना केवल खेती करने वाले अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। केवल उनको ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 साल की होना चाहिए है।
- यदि पिछले 7 साल में ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले चुके हैं तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि आप सरकार द्वारा लाभार्थी के रूप में चुने जाते हैं तो 15 दिन के अंदर विभाग द्वारा अधिकृत की गई ट्रैक्टर कंपनी से ही ट्रैक्टर खरीदना होगा।
- इतना ही नहीं ट्रैक्टर की खरीद की रसीद कृषि विभाग को दिखानी होगी।
- यदि सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदा है तो 5 साल तक उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी।
- इसके सत्यापन के लिए किसान को एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा।
- यदि किसान 5 साल से पहले ट्रैक्टर को बेचता है तो ब्याज समेत अनुदान की राशि कृषि विभाग को वापस करनी होगी।
Tractor subsidy scheme के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
Tractor subsidy scheme में आवेदन करने वाले किसानों के पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
किसान की बैंक खाता डिटेल या बैंक पासबुक की कॉपी
- किसान का परमानेंट अकाउंट नंबर
- किसान का पैन कार्ड
- किसान का आधार कार्ड
- अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
Tractor subsidy scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया:
यह योजना केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। हरियाणा के किसान जो भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार के सरकारी वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ वेबसाइट https://fasal.haryana.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन फार्म
के साथ जरूरी सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी सबमिट करनी होती है। आवेदन फार्म जमा हो जाने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए लोगों का चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हरियाणा के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं।