प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन मुहैया कराया जाता है। इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने वाली इस योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अब तक के प्रभाव का आंकलन करते हुए केंद्र सरकार इसे विस्तार देने की तैयारी कर रही है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
देश में ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर्स जो फल और सब्जियाँ बेचते हैं, या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं वे इस योजना के तहत सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा दिया गया यह लोन स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल के भीतर किस्तों में लौटना होगा। लोन समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7%, का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा।
पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया
केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं को 10000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वह सभी नागरिक जो सड़क पर छोटे-मोटे सामान की बिक्री करके अपना उद्योग आरंभ करना चाहते हैंं, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की राशि लोन लेने वाले लाभार्थियों के खाते में हर तिमाही में जमा की जाएगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन दे कर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा एक एकीकृत प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी।
पीएम स्वनिधि योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसका लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 10000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस लोन पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
- उन्हें इस लोन को 1 साल की अवधि के अंदर ही मासिक किस्तों के माध्यम से वापस करना होगा।
- यदि लाभार्थी द्वारा समय पूरा होने से पहले या फिर समय पर पूरा पैसे चुका दिया जाएं तो लाभार्थी को 10000 रुपए से ज्यादा का लोन अगले वर्ष फिर मिल सकता है।
- इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में पूरा पैसा तीन बार में आएगा यानी हर तीन महीने पर एक किश्त मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह ब्याज अनुदान 7% का होगा। जो कि हर 4 महीने में लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जायेगा।
- वह विक्रेता जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है लेकिन उन्हें वेंडिंग या फिर पहचान का प्रमाण जारी नहीं किया गया है। ऐसे सभी विक्रेताओं के लिए एक आईडी आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से अंतिम वेंडिंग प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे।
योजना के लाभार्थियों की सूची
- नाई की दुकानें
- मोची, धोबी
- पान की दूकानें
- सब्जियां एवं फल बेचने वाले
- चाय का ठेला लगाने वाले
- ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
- फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन देने वाले बैंकों की सूची
- शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- स्मॉल फाइनेंस बैंक
- कोऑपरेटिव बैंक
- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज
- माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन
- सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सहकारी बैंक
पीएम स्वनिधि योजना हेतु योग्यताएं
- इस योजना का लाभ सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालो को प्रदान किया जायेगा।
- स्ट्रीट वेंडर्स को भारत का निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक स्ट्रीट वेंडर्स के पास वेंडिंग का सर्टिफिकेट या फिर आईडेंटिटी कार्ड होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वेंडिंग का प्रमाण पत्र
पीएम स्वनिधि योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmsvanidhi.
mohua.gov.in/ पर जाना होगा। - अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको व्यू मोर के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको डाउनलोड फार्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन फार्म की पीडीएफ खुल जाएगी।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इस फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी जरुरी दस्तावेज़ों को सलंग्न करना होगा।
- इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को योजना से संबंधित संस्थानों में जाकर जमा करना होगा।