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यू पी विवाह अनुदान योजना: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी 51000 हजार रुपए, शीघ्र करें आवेदन:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत 2016-2017 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक वर्ग और जनरल वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी करवाने के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। यह योजना राज्य के गरीब नागरिको के  बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।  यू पी विवाह अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। सरकार 51000 की धनराशि गरीब परिवार को बेटियों की शादी के लिए देगी। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक में खाता होना जरुरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आप उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

जानिए यू पी विवाह अनुदान योजना के बारे में :

यू पी सरकार ने जो बेटियों की शादी करने के लिए विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बेटी की शादी पर सरकार आपको 51000 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दे सकती है।  इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और इसके अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार 51000 देगी ।अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति केे लोगों के लिए और जिनकी परिवार की आमदनी बहुत ही कम है उनके लिए इस योजना की शुरुआत बहुत ही ख़ुशी की बात है।  इस योजना का आवेदन करने के लिए राज्य के गरीब परिवारों  की सालाना आमदनी 46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो लोग शहरो में रह रहे है उन लोगों की सालाना आमदनी 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। गरीबों के एक परिवार की केवल 2 लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। लाभ लेने के लिए बैंक खाता आपके धार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। मार्च 2017 से पहले 256 परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके थे। लेकिन मार्च 2017 के बाद अब तक 478 गरीब परिवार लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। विवाह के लिए आर्थिक सहायता इस योजना के लिए आवेदन शादी के 3 महीने से पहले या शादी के 3 महीने के बाद के अंदर तक भर दिया जाना चाहिए।

यू पी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य :

 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों के परिवार की बेटियों की शादी करवाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दान करने का यह एक छोटा सा प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की गरीब लोग जो आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं उनकी मदद कर सके। और उन्हें इधर उधर से अपनी बेटी की शादी के लिए लोन न लेना पड़े। ताकि बाद में उस लोन को चुकाने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम न करना पड़े। कई गरीब लोग अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पाते और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योजना का एक लाभ यह भी होगा की लड़कियों को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और उनके प्रति समाज की सोच बदल पायेगी।

यू पी विवाह अनुदान योजना के लाभ :

यू पी विवाह अनुदान योजना से मिलने वाले लाभ इस प्रकार है। गरीब लोग जिनकी आय बहुत कम है इस योजना का लाभ ले सकते है।इससे मिलने वाली  धनराशि सीधा लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।  जिन गांवों के लोगों की साल भर की आय 46080 और शहरी लोगो की  आय 56460 से अधिक नहीं  है तो ही वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत परिवार की केेवल दो बेटियांं  को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।

यू पी विवाह अनुदान योजना के लिए योग्यताएं :

यू पी विवाह अनुदान योजना का आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएंं  होना अनिवार्य है तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो निम्न प्रकार हैं। आवेदन करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही  लाभ लेने वाली लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने वाले का बैंक खाता NATIONALIZED बैंक जैसे बैंक ऑफ़ इंडिया, कैनरा बैंक, इलाहबाद बैंक, आंध्र बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूको बैंक आदि में से किसी एक में होना अनिवार्य हैै। उत्तर प्रदेश राज्य के  अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य जाति, और अल्पसंख्यक जाति वाले लोग ही केेवल इस योजना का लाभ उठा सकते  है।शादी से 3 महीने से पहले या शादी के 3 महीने के बाद योजना का आवेदन करना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय के बाद आवेदन किया जााएगा तो आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यू पी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया :

   यू पी विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन  निम्न प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं।

  • आप यू पी विवाह अनुदान योजना हेतु आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रींन पर होम पेज खुलेगा।
  • यहाँ आपको नए रजिस्ट्रेशन पर जाएँ, जिसमे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे।
    1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
    2. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
    3. अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
  • इसमें आपको अपनी जाति के अनुसार ऑप्शन को क्लिक करना है।
  • नए पेज पर आपका आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • इसमें आप पूछी गयी जानकारी जैसे, शादी की तारीख,जिला,शहर, गांव,तहसील,आवेदक का फोटो और लड़की का फोटो,लिंग,UP जाति प्रमाण पत्र,पहचान पत्र फोटो कॉपी,मोबाइल नंबर, लड़के का नाम,लड़के का पता,लड़की और लड़के की जन्मतिथि,मैरिज सर्टिफिकेट,वार्षिक आय की इनकम,बैंक की डिटेल्स और कैप्चा कोड आदि को सही से ध्यान पूर्वक भर कर सेव बटन पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आप का आवेदन फॉर्म भर जायेगा।

यू पी विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज :

   यू पी विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्न जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
  1. आधार कार्ड
  2.  बैंक खाता पासबुक
  3. शादी कार्ड
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5.  राशन कार्ड
  6.  परिवार का आय प्रमाण पत्र
  7.  बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  8.  मूल निवासी प्रमाण पत्र

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