अन्नपूर्णा योजना एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है, जिसका निष्पादन बिहार सरकार की खाद्य आपूर्ति और वाणिज्य विभाग करती है । इस योजना का आरम्भ उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे से बाहर रह गए हो ।
पात्रता:
- आवेदक (महिला या पुरुष) की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो ।
- आवेदक राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना या राज्य पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त न कर रहा हो ।
लाभ:
- इस योजना के अंतर्गत निराश्रित वृध्द जनों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न (छह किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल) मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है ।
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