इस योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को सुविधा प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:
- कोई भी व्यक्ति, जो सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम हो।
लाभ:
- इस योजना के तहत अल्पसंख्यको को 6 महीनें तक व्यावसायिक प्रशिक्षण और रु1000 प्रति महीना सहायता प्रदान की जाएगी।
- क्राफ्ट मार्केटिंग के लिए वित्तीय सहायता ।
- डिजाइन डेवलपमेंट / कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता ।
- प्रदर्शनी लगाने वाले प्रतिभागी के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता ।
- बिना किसी शुल्क के दो सप्ताह तक स्टाल लगाने की छुट ।
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