इस योजना का शुभारंभ स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कक्षा नवमी/दशमी में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र के लिए छात्रवृति योजना का प्रावधान किया गया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढाया जाए। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है।
उद्देश्य:-
- कक्षा नौवीं और दसवीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए ।·
- कक्षा नौवीं और दसवीं में अनुसूचित जाति के बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, जिससे वो मैट्रिक के बाद पढाई में बेहतर प्रदर्शन कर सके ।
पात्रता:-·
- छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए ।
- माता-पिता / अभिभावक की आय 2 लाख रुपये/ वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए।
- वह अन्य किसी भी केंद्रीय वित्त पोषित द्वारा प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- छात्र नियमित, पूर्णकालिक एक सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहा हो ।
- स्कूल केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।
लाभ: छात्रवृत्ति और अन्य अनुदान
Items | Day scholars(दिवाछात्र ) | Hostellers(छात्रावासी) |
छात्रवृत्ति दस महीनें(रू/प्रति माह) | 150 | 350 |
पुस्तके और विशेष अनुदान(रु/प्रति वर्ष | 750 | 1000 |
निजी गैर सहायता स्कूलों में पढ़ रहे विकलांग के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता:-
विकलांग छात्रों के लिए भत्ता | राशि ( रु । में) |
दृष्टिहीन छात्रों के लिए मासिक रीडर भत्ता | 160 |
विकलांग छात्रों के लिए मासिक परिवहन भत्ता | 160 |
गंभीर रूप से विकलांग के लिए मासिक एस्कॉर्ट भत्ता ( 80% या अधिक विकलांगता के साथ ) | 160 |
छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को मासिक हेल्पर भत्ता | 160 |
मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्र को मासिक कोचिंग भत्ता | 240 |
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