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कक्षा नवमी/दशमी में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र के लिए छात्रवृति योजना:-हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कक्षा नवमी/दशमी में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र के लिए छात्रवृति योजना का प्रावधान किया गया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढाया जाए। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है।

उद्देश्य:-

  • कक्षा नौवीं और दसवीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए ।·
  • कक्षा नौवीं और दसवीं में अनुसूचित जाति के बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, जिससे वो मैट्रिक के बाद पढाई में बेहतर प्रदर्शन कर सके ।

पात्रता:-·

  • छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए ।
  • माता-पिता / अभिभावक की आय 2 लाख रुपये/ वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए।
  • वह अन्य किसी भी केंद्रीय वित्त पोषित द्वारा प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहा हो।
  • छात्र नियमित, पूर्णकालिक एक सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहा हो ।
  • स्कूल केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।

लाभ:                                           छात्रवृत्ति और अन्य अनुदान

Items Day scholars(दिवाछात्र ) Hostellers(छात्रावासी)
छात्रवृत्ति दस महीनें(रू/प्रति माह) 150 350
पुस्तके और विशेष अनुदान(रु/प्रति वर्ष 750 1000

निजी गैर सहायता स्कूलों में पढ़ रहे विकलांग के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता:- 

                  विकलांग छात्रों के लिए भत्ता राशि ( रु । में)
दृष्टिहीन छात्रों के लिए मासिक रीडर भत्ता 160
विकलांग छात्रों के लिए मासिक परिवहन भत्ता 160
गंभीर रूप से विकलांग के लिए मासिक एस्कॉर्ट भत्ता ( 80% या अधिक विकलांगता के साथ ) 160
छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को मासिक हेल्पर भत्ता 160
मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्र को मासिक कोचिंग भत्ता 240

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