इस योजना का शुभारंभ “निदेशक मंडल औद्योगिक समिति निगम”, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य समय पर क़र्ज़ चुकाने वाले कर्जदार को प्रोत्साहित करना और ब्याज दर में छूट देना है ।
पात्रता :
- पिछले 3 सालों में कंपनी का किसी भी वित्तीय संस्था/ बैंकों के साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट मानक खाते न हो ।
- एक साल का turnover रु10 करोड़ से कम न हो ।
- कंपनी की net worth रु 2.5 करोड़ से कम न हो ।
लाभ:·
- ब्याज दर में 1% की अतिरिक्त छूट ।
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