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मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा ऋण योजना: बिहार

इस योजना का शुभारंभ समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत निःशक्त जन को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

पात्रता:

  • आवेदक बिहार राज्य का हो ।
  • आवेदक की आयु 18-30 वर्ष हो ।
  • आवेदक कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित हो ।

लाभ:

  • परीक्षा शुल्क, कोचिंग शुल्क, हॉस्टल फीस आदि की सुविधा ।
  • 5 लाख तक अधिकतम ऋण ।
  • ब्याज़ दर 4% ।

नोडल एजेंसी :

  • बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ।

अधिक जानकारी के लिए: यहाँ क्लिक करे 

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