इस योजना का शुभारंभ समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत निःशक्त जन को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:
- आवेदक बिहार राज्य का हो ।
- आवेदक की आयु 18-30 वर्ष हो ।
- आवेदक कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित हो ।
लाभ:
- परीक्षा शुल्क, कोचिंग शुल्क, हॉस्टल फीस आदि की सुविधा ।
- 5 लाख तक अधिकतम ऋण ।
- ब्याज़ दर 4% ।
नोडल एजेंसी :
- बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ।
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