इस योजना का शुभारंभ समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने किया है । इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 वी कक्षा तक के विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उद्देश्य:
- कुपोषण की घटनाओं को कम करना ।
- राज्य में साक्षरता दर में सुधार लाना।
- शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को मदद करना।
पात्रता :
- कक्षा 1 से 8 वी तक के विकलांग छात्र।
- परिवार की वार्षिक आय रु 1 लाख से कम हो।
लाभ:
1)दिवा- छात्र
- कक्षा पहली से पांचवी: रु145 प्रति माह।
- कक्षा छठी से आठवीं: रु165 प्रति माह।
- परिवहन भत्ता: रु50 प्रति माह।
2)छात्रवासी
- कक्षा तीसरी से आठवीं: रु360 प्रति माह।
- परिवहन भत्ता: रु50 प्रति माह।
अधिक जानकारी के लिए: यहाँ क्लिक करे
डाउनलोड करे समुदाय आधारित Join R App: