निर्माण श्रमिकों को धूल और गंदगियों के कणों के बीच काम करना पड़ता है । ये कण जब नाक या मुंह के माध्यम से शरीर के फेफड़ो में पहुँचता है, तब साँसों की समस्या या सिलिकोसिस होने की संभावना रहती है । राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस उपचार के लिए श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नयी योजना का प्रावधान किया है ।
पात्रता :
- कर्मचारी निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत हो।
- Pneumoconiosis मेडिकल बोर्ड से सिलिकोसिस होने का प्रमाण पत्र हो।
- लाभार्थी, राजस्थान पर्यावरण उपकर कोष (REHAB) से सब्सिडी नहीं ले रहा हो।
- मजदूर, जो खान अधिनियम, 1952 के तहत पहले से ही लाभान्वित न हो ।
लाभ:
- सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूर को रु 1 लाख का वित्तीय अनुदान।
- सिलिकोसिस के कारण मौत पर रु 3 लाख का वित्तीय अनुदान।
आवेदन की समय सीमा:
बीमारी के मामले में : अस्पताल से छुट्टी के 6 महीने के भीतर ।
मौत के मामले में : मौत के 6 महीने के भीतर ।
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