इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत राज्य में होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
पात्रता:
कोई भी संस्था / कंपनी जो :-
- पिछले 3 वित्तीय वर्षो से चालू हो।
- पिछले 2 वित्तीय वर्ष में नकद मुनाफा कमाया हो।
- सभी वित्तीय संस्था/ बैंको में अच्छा रेकॉर्ड हो।
लाभ:
- रु 1 करोड़ की अधिकतम ऋण ।
- ब्याज़ दर 2% ।
- security मार्जिन: 25% ।
- 5 साल तक त्रैमासिक क़िस्त ।
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