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होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए ऋण: राजस्थान

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है ।  इस योजना के तहत राज्य में होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

पात्रता:

कोई भी संस्था / कंपनी जो :-

  • पिछले 3 वित्तीय वर्षो से चालू हो।
  • पिछले 2 वित्तीय वर्ष में नकद मुनाफा कमाया हो।
  • सभी वित्तीय संस्था/ बैंको में अच्छा रेकॉर्ड हो।

लाभ:

  • रु 1 करोड़ की अधिकतम ऋण ।
  • ब्याज़ दर 2% ।
  • security मार्जिन: 25% ।
  • 5 साल तक त्रैमासिक क़िस्त ।

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