इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत BPO और KPO केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को बढाया जा सके ।
योजना की अवधि:- 31 मार्च 2018 तक
पात्रता:
- संस्था कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हो ।
- संस्था पिछले तीन वित्तीय सालों से सक्रिय हो ।
लाभ:
- रु 20 लाख तक पूंजी निवेश के लिए पूंजी लागत की 50% सब्सिडी।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए 50% की वित्तीय सहायता दी जाएगी (BPO प्रशिक्षु को रु 10,000 तक और KPO प्रशिक्षु को रु 12,500 तक)।
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