इस योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना का उद्देश्य अंर्तजातीय़ विवाह को प्रोत्साहन करना है ।
पात्रता:
- आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का हो ।
- आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति का हो ।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो ।
लाभ:
- शादी के बाद रु 10 हजार की सहायता राशि दी जाएगी ।
- विवाह प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
नोडल एजेंसी:
- उपायुक्त, आदिवासी विकास, कमरा नंबर 82, जबलपुर कलेक्ट्रेट, फोन: 0761-2625543 ।
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