मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है जिसमें गरीब एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की प्रत्येक बेटी के विवाह पर 51000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा निराश्रित असहाय विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े की शादी पर प्रदेश सरकार द्वारा 51000 रुपए खर्च किए जाते हैं। जिसमें 35000 रुपए कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और 10000 रुपए की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। 6000 रुपए विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की विशेषताएं
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
- सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15268 जोड़ो के विवाह पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
- इस योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों का होना आवश्यक है।
योजना के मुख्य लाभ
- राज्य की गरीब महिलाओं के अलावा विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन में शादी करने वाले हर जोड़ों को 51000 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है।
- इस योजना के तहत होने वाले विवाह पूरी तरह कानूनी होते हैं।
- अब इस योजना का लाभ उठा कर राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवारों के लोग अपनी बेटियों का अच्छे से कन्यादान कर सकेंगे।
- अब 2023 में इस योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह मेघा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे।
योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक को उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना चाहिए।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- राज्य की वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने हेतु योग्य हैं।
- विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो।
- कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वर-वधू की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianundan.
upsdc.gov.in/ पर जाना है। - इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर नया पंजीकरण के तहत अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको आवेदक का विवरण, शादी का विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण दर्ज करना है।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- उस के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianundan.
upsdc.gov.in/ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। - इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
- अब आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दे।
- अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी है तो अपने फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर दें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
यदि आप इस योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके ओर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संपर्क नंबर – 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए संपर्क नंबर – 0522-2288861,
- Toll Free Number – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी के लिए संपर्क नंबर – 0522-2286199