अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , हरियाणा सरकार के द्वारा सन् 2009-2010 में इस योजना का शुभारम्भ हुआ । इस योजना का शुभारंभ अनुसूचित जाति की लड़कियों के माता-पिता को प्रेरित करने एवं 10+2 परीक्षा पास करने के बाद भारी ड्रॉप आउट कम करने के लिए के लिए हुआ । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की लड़कियाँ , जो विज्ञान और वाणिज्य की छात्राएँ है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:-
- आवेदक हरियाणा राज्य का हो ।
- आवेदक अनुसूचित जाति का हो ।
- माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय00 लाख से अधिक और 2.40 लाख तक हो ।
- केवल वही छात्र इसके पात्र हैं , जो दूसरे योजनओ में लाभ नहीं उठा रहे हो ।
लाभ:-
अनुसूचित जाति के लड़कियों को 5000 से 14000 रूपये तक छात्रवृत्ति दी जायगी।
ग्रुप |
Class |
छात्रावासी |
गैर – छात्रावासी |
1 | तकनीकी कोर्स (Technical/Professional courses) after 10+2. | 7000 | 5000 |
2 | वाणिज्य या विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई | 9000 | 7000 |
3 | स्नातक में तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 11000 | 9000 |
4 | वाणिज्य / विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर | 12000 | 10000 |
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