इस योजना का शुभारंभ “पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग’, हरियाणा सरकार ने किया है । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक समुदाय या शैक्षिक संस्थानों के निर्माण या मरम्मत कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इमारतों में बुनियादी सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता:-
- अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग संस्थाओं, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
- समाज / संस्था के पास कम से कम 100 वर्ग गज जमीन हो या जमीन किसी भी व्यक्ति /सरकार/ पंचायत/स्थानीय निकाय द्वारा दान या आवंटित हो।
- एक संस्था को पांच साल में एक बार अनुदान दिया जाएगा ।
लाभ:-
- 2.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता मंजूर की जा सकती है ।
- मुख्यमंत्री कुछ योग्य मामलों में 2.00 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृति भी दे सकते है ।
- कुछ योग्य मामलों में निर्माण या मरम्मत कार्य के नवीकरण के लिए अतिरिक्त धन की मंजूरी दी जा सकती है ।
- वित्तीय सहायता केवल हरियाणा राज्य में ही प्रदान की जाएगी ।
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