जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि की प्रावधान की गयी है ।
योजना की अवधि:
- जुलाई 2006 से लागू ।
पात्रता:
- गर्भवती माता ।
लाभ:
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए | शहरी क्षेत्रों के लिए | |||
लाभार्थी(गर्भवती) | (आँगनबाडी महिला) | लाभार्थी(गर्भवती) | (आँगनबाडी महिला) | |
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन | रु100 | रु100 | ||
प्रसव पूर्व जांच 1,2 व 3 | रु300 | रु100 | रु300 | रु50 |
I.F.A 1,2 व 3 | रु 300 | रु100 | रु300 | रु50 |
T.T 1 व 2 | रु100 | रु100 | रु100 | रु50 |
BCG टीकाकरण | रु100 | रु50 | ||
संस्थागत प्रसव करने पर मिलने वाली राशि | रु700 | रु300 | ||
वहन की व्यवस्था A.N.M/ आंगनबाड़ी गर्भवती महिला | रु200 |
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