इस योजना का शुभारंभ समाज कल्याण विभाग , बिहार सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत अनाथ एवं शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:
- अनाथ बच्चे ,जिसकी उम्र 18 वर्ष तक हो ।
- शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे , जिसकी उम्र 10 वर्ष तक हो ।
- BPL लिस्ट में पंजीकृत हो ।
- परिवार की वार्षिक आय रु 30,000 से कम हो ।
लाभ:
- वर्ष में दो बार रु 3000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
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