इस योजना का शुभारंभ RIICO, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । ऋण लेने वालों को समय पर अपने ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू की गयी है।
पात्रता:
- नए कर्जदार जिसका खाता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मानक खाते के रूप में वर्गीकृत हो, वैसे कर्जदारों को Graded Interest Rebate System (GIRS) के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।
- कर्ज़दार “उधारकर्ता प्रोत्साहन योजना” के तहत लाभ न उठा रहा हो ।
लाभ:
वर्ष (त्रैमासिक,अप्रैल 15 से ) | ब्याज द(दस्तावेज | समय पर भुगतान के लिए छूट | प्रस्तावित अतिरिक्त ब्याज छूट |
1 | 13.75 | प्रचलित नीति के अनुसार:2% | Nil |
2 | 13.75 | प्रचलित नीति के अनुसार:2% | 0.25% |
3 | 13.75 | प्रचलित नीति के अनुसार:2% | 0.25% |
4 | 13.75 | प्रचलित नीति के अनुसार:2% | 0.50% |
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