इस योजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता:·
- महिला BPL सूची में पंजीकृत हो।
- लाभार्थी की मासिक आय रु522 से कम हो।
- लाभार्थी का परिवार शहरी गरीबो के सर्वेक्षण सूची में सूचीबद्ध हो।
लाभ:
- ईकाई लागत का 50% या रु1 लाख 25 हजार (जो कम हो) की सहायता राशि दी जाएगी।
- बैंको से ईकाई लागत का 40% ऋण सहायता दी जाएगी।
नोडल एजेंसी:
- परियोजना अधिकारी, कक्ष No.96, जबलपुर कलेक्ट्रेट, जबलपुर।
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