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महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम: मध्यप्रदेश

इस योजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

पात्रता:·

  • महिला BPL सूची में पंजीकृत हो।
  • लाभार्थी की मासिक आय रु522 से कम हो।
  • लाभार्थी का परिवार शहरी गरीबो के सर्वेक्षण सूची में सूचीबद्ध हो।

लाभ:

  • ईकाई लागत का 50% या रु1 लाख 25 हजार (जो कम हो) की सहायता राशि दी जाएगी।
  • बैंको से ईकाई लागत का 40% ऋण सहायता दी जाएगी।

नोडल एजेंसी:

  • परियोजना अधिकारी, कक्ष No.96, जबलपुर कलेक्ट्रेट, जबलपुर।

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