इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत, जो माता निर्माण कार्य में कार्यरत है, उसके बच्चे की देखभाल और उचित पोषण के लिए मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:
- प्रसव से 6 सप्ताह पहले पंजीकरण हो ।
- माता की उम्र प्रसव के दौरान 20 वर्ष से कम न हो ।
- प्रोत्साहन राशि 2 प्रसव तक देय होगा।
- प्रोत्साहन राशि केवल अस्पताल प्रसव के मामले में देय होगा ।
लाभ:
- लड़की के जन्म पर रु 21 हजार और लड़के के जन्म पर रु 20 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
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