गैस सिलेंडर 450 रुपए में
मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में रजिस्टर्ड ऐसी लाड़ली बहनें जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं उन्हें गैस सिलेंडर रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराया जायेगा। गैस सिलेंडर की बकाया राशि राज्य सरकार भरेगी। बकाया राशि पात्र लाड़ली बहनों के खातों में डाली जायेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिला का नाम उज्वला योजना और लाडली बहना योजना में होना चाहिए, और साथ ही महिला के नाम पर गैस कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वला योजना कनेक्शन वाली बहनें और लाडली बहना योजना वाली बहनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- गैस कनेक्शन उपभोक्ता नंबर
- एलपीजी कनेक्शन आईडी
- लाइली बहना योजना का पंजीयन आईडी
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त करने की प्रक्रिया
मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा संचालित इस योजना के तहत सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त करने हेतु जानिए निम्न प्रक्रिया को।
- जो बहने लाडली बहना योजना और उज्ज्वला कनेक्शन योजना से जुड़ी हैं केवल उन महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत गैस सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त करने के लिए महिलाओं को 31 अगस्त 2023 तक बुकिंग करना अनिवार्य है।
- 450 रुपए का गैस सिलेंडर लेने के लिए महिला के नाम पर गैस कनेक्शन होना जरूरी है।
- गैस सिलेंडर पर 600 रुपए की प्रतिपूर्ति लाभार्थी के बैंक खातों में राशि डालकर की जाएगी।
जाने कैसे होगी अनुदान की गणना ?
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी और लाडली बहना योजना के लाभार्थी बहनों का ऑयल कंपनी द्वारा गैस कनेक्शन नंबर एवं उनके द्वारा मासिक प्राप्त रिफिल का डाटा प्रतिमाह विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- गैस रिफिल प्राप्तकर्ता उपभोक्ताओं को अनुदान राशि 450 रुपए में रिफिल उपलब्ध कराने के लिये देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जायेगी। अनुदान राशि की गणना के बाद कुल राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित ऑयल कंपनी के बैंक खाते में किया जाएगा।
- ऑयल कंपनी द्वारा उपभोक्ता के आधार लिंक बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑयल कंपनी द्वारा लाभार्थियों को अनुदान भुगतान की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। आवश्यकतानुसार व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा देख रेख
- योजना के क्रियान्वयन के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नोडल विभाग होगा। मैदानी स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में विभाग द्वारा योजना की निगरानी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निगरानी के लिए प्रमुख सचिव, खाद्य की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ऑयल कंपनी के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। लाभार्थियों के पंजीयन कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
- गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को अनुदान राशि 450 रुपए में रिफिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था का विभिन्न माध्यम से जानकारी दी जायेगी। प्रत्येक गैस एजेन्सी, स्थानीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकानों पर पात्र लाभार्थियों को अनुदान राशि की सूचना प्रदर्शित कराई जाएगी।
- ऑयल कंपनी से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर वर्णित प्रक्रिया अनुसार पात्र लाभार्थियों को अनुदान का भुगतान होगा, भले ही उनका पृथक से पंजीयन न हुआ हो। लाभार्थी के डाटाबेस में यदि कोई त्रुटी हो तो उसका तुंरत निराकरण कर पात्र लाभार्थी को अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
संपर्क विवरण
योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान का भुगतान प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं को दर्ज एवं निराकरण करने के लिये विभाग द्वारा ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाया जाएगा। इस एप्लीकेशन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
निष्कर्ष – खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
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