मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित के लिए समय-समय पर कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को उनके विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को सम्मानित करने के लिए शासकीय शब्दावली में उन्हें विधवा के स्थान पर कल्याणी कहा जायेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को राज्य की विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग द्वारा विधवाओंं यानी कल्याणियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने हेतु इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए कल्याणी यानी विधवा महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जायेंगे।
योजना का मुख्य उद्देश्य
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य की इस मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में सभी वर्ग की कल्याणियों यानी विधवा महिलाओं को उनके विवाह के अवसर पर सरकार द्वारा 2,00000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य की कल्याणियों को अपने जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कठनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ
- कल्याणी विवाह सहायता योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य की विधवा महिलाओं यानी कल्याणियों को उनके विवाह के समय 200000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- यह राशि पात्र कल्याणियों को उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- विधवा महिलाओं द्वारा इस योजना हेतु आवेदन पत्र को 30 दिनों के अंदर स्वीकृत किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ राज्य की कल्याणी यानी विधवा महिलाओं के विवाह करने पर ही दिया जायेगा। और यह लाभ कल्याणी को उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक हर महीने 300 रुपए और 80 वर्ष या इससे अधिक होने पर 500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी।
- कल्याणी के विवाह के बाद यदि 7 वर्ष से पूर्व तलाक हो जाता है तो योजना के माध्यम से दी गयी सहायता राशि को कल्याणी से वसूल लिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने के लिए कोई बंधन नहीं है।
योजना हेतु आवश्यक योग्यताएं
- आवेदक विधवा महिला यानी कल्याणी को मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- कल्याणी की आयु 18 वर्ष अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक कल्याणी को किसी सरकारी कार्यालय या संस्था में कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला के पास आवेदन करते समय अपने पति का मृत्य प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदिका को योजना का लाभ लेने के लिए आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।
- यदि आवेदक महिला को पारिवारिक पेंशन मिल रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती।
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाणपत्र
- विवाह के समय संयुक्त रूप से फोटो
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- राशन कार्ड
कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
राज्य की जो भी इच्छुक विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहतीं हैं वो निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकती हैं।
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कलेक्टर, संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के दफ्तर में जाना होगा।
- उसके बाद दफ्तर के अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में अब आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को सही से भरना है।
- सभी जानकारी भरकर आवेदन पत्र में आपको अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करनी है।
- अब आपको इस आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा कर देना है।
- अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जायेगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच होगी जिसके बाद आपको पात्र माने जाने पर योजना में मिलने वाली धनराशि को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।