क्या है नेशनल पेंशन योजना?
नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए लागू कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। जमा हुए फंड के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से एनपीएस अकाउंट बढ़ता है।
NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं।इसमें कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकता है।
एनपीएस अकाउंट की मैच्योरिटी पर निवेशक को कम से कम 40% रकम एन्युटी में लगानी होती है। इसी रकम से सब्सक्राइबर को पेंशन मिलती है। दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है। इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40% रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। हालांकि, यह पेंशन टैक्स दायरे में आता है। इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता है। यह फंड की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है।
नेशनल पेंशन अकाउंट
इस प्रकार के अकाउंट यानी एनपीएस को रिटायरमेंट के हिसाब से ही तैयार किया गया है। इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60% तक रकम निकाल सकते हैं। बाकी 40% रकम से एन्यूटीज खरीदी जाएंगी, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। यह नेशनल पेंशन अकाउंट में दो तरह के खाते होते हैं।
1. टियर 1
2. टियर 2
योजना के लाभ
- NPS से फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 % रकम टैक्स फ्री है।
- सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14 % है।
- सेक्शन 80CCD के तहत सब्सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकता है।
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है
टैक्स पर मिलने वाली छूट
एनपीएस खाताधारक को धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर में छूट मिलती है। हालांकि एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है। इस कमाई को आपकी अन्य सभी कमाइयों में जोड़कर आपका स्लैब निर्धारित होगा और उसी हिसाब से इनकम टैक्स भरना होगा। वहीं एनपीएस के टिअर-1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और विदड्रॉअल दोनों पर टैक्स से छूट के लाभ मिलते हैं।
कैसे मिलेगी 50,000 रुपये पेंशन
अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से निवेश करना होगा। इसके लिए आपको 24 साल की उम्र से निवेश शुरू करना होगा। आपको हर महीने 6000 रुपये जमा करने होंगे। इस हिसाब से आपको रोजाना 200 रुपये की बचत करनी होगी। अगर आप 36 साल तक एनपीएस में इस तरह निवेश करेंग तो सालाना 10% रिटर्न पर उसका कुल एनपीएस इनवेस्टमेंट मैच्योरिटी पर 2,54,50,906 रुपये होगा। अगर आप अपनी कुल कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने पर खर्च करते हैं तो आपको रिटारयमेंट के बाद हर महीने 50,902 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर आप रिटायरमेंट के बाद 75 हजार रुपये तक की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको एनपीएस में हर महीने 10 हजार रुपये निवेश करने होंगे।
योजना में निवेश करने हेतु योग्यताएं
- नेशनल पेंशन योजना में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, आम नागरिक कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है।
- इस योजना में निवेश करने वाले नागरिक की आयु 18-70 साल तक होनी चाहिए ।
- KYC प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और इंप्लॉई-इंप्लॉयर समूहों के रूप में शामिल हो सकते हैं।
- नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है।
- NRI द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा रेग्युलेट किए जाते हैं।
नेशनल पेंशन अकाउंट खोलने की प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया
- इस योजना का अकाउंट ऑफलाइन तरीके से खोलने के लिए, सब्सक्राइबर को पहले अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लेना होगा और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करना होगा।
- जब आप अकाउंट खोलने के शुरूआत में निवेश करते हैं तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा। आपको शुरुआत में पहली बार 500 रुपए से 1,000 रुपये तक निवेश करना होगा।
- इस स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं।
- इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
यदि आप अपने खाते को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से जोड़ते हैं, तो यह खाता ऑनलाइन खोलना आसान है। आप आसानी से घर बैठे आधार या पैन कार्ड की मदद से नेशनल पेंशन योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
- सबसे पहले नेशनल पेंशन योजना ट्रस्ट की वेबसाइट https://enps.nsdl.com/
eNPS/NationalPensionSystem. html पर जाएंं। - रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और रजिस्टर विथ आधार का विकल्प चुनें।
- आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी जेनरेट करें। इसे सबमिट कर वेरिफाइ करें।
- आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन को मान्य कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) मिलेगा जिसकी मदद से आप NPS के लिए लॉग-इन कर सकते हैं।
- जो पेज खुलेगा उसमें आपके डेमोग्रेफिक डेटा खुद ही फिल हो जाएंगे।
- बाकी पूछीं गई अन्य जानकारियां आपको भरने की जरूरत होगी।
- अब स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करें।
- अब पेमेंट करते ही आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा।