इस योजना का शुभारंभ समाज कल्याण एवं न्याय मंत्रालय, बिहार सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर (महिला / पुरुष) को पेंशन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:·
- आवेदक (महिला/पुरुष) 60 वर्ष से ऊपर हो।
- आवेदक BPL लिस्ट में पंजीकृत हो।
लाभ:
- 60 – 79 वर्ष की आयु वाले को रु 300/- मासिक की वित्तीय सहायता ।
- 80 वर्ष की आयु से ऊपर वाले को रु 500/- मासिक की वित्तीय सहायता ।
नोडल एजेंसी:
- ज़िला उप मंडल अधिकारी।
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