इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत सभी तरह के स्वदेशी और आयातित (Imported) उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्रता :
- उद्योग पिछले 4 वित्तीय सालों से चालू हो।
- सभी वित्तीय संस्था / बैंको में रेकॉर्ड अच्छा हो।
विशेषताएं:·
- ऋण सीमा: 4 करोड़।
- security मार्जिन: 25%।
- प्रमोटर का अंशदान: 22.5%।
- 5 साल तक त्रैमासिक किश्त की सुविधा।
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