हरियाणा सरकार के “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग‘ द्वारा एक नयी योजना का शुभारंभ हुआ । इस योजना का लाभ ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जातियों के उत्कृष्ट कल्याण के लिए दिया जाएगा । इस योजना का आधार 50% केन्द्र और 50% राज्य सरकार के साझेदारी पर है ।
योग्यता:-
- ग्राम पंचायत, जो अनुसूचित जातियो के अधिशेष भूमि की कब्जा लेने के लिए मदद किया हो और संबंधित विवादित भूमि निपटान के क्षेत्र में काम किया हो ।
- ग्राम पंचायत, जो अनुसूचित जाति के कालोनियों में सड़कों के फुटपाथ ,पानी पीने की व्यवस्था और जल निकासी की सुविधा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो ।
लाभ :-
- योग्य ग्राम पंचायत को 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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