“अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ,हरियाणा सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ किया है । इस योजना के तहत उन रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध मिलेगी , जो गुर्दे, हृदय, लीवर, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो ।
पात्रता :-·
- आवेदक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हो ।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो ।
लाभ:-·
- अनुमानित लागत का 75% सीधे संबंधित अस्पताल में उपचार के लिए जारी किया जाएगा ।
- प्रत्येक मामले में अधिकतम 1 लाख रूपये चेक/DD के रूप में दिया जायेगा ।
- अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता का 50% पहली किस्त के रूप में सर्जरी से पहले भुगतान किया जाएगा ।
- शेष 50% राशि सर्जरी के विधिवत प्रमाणित प्रस्तुत करने के बाद संबंधित अस्पताल को दिया जाएगा ।
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