मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के बारे में:
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की गरीबी का जीवन यापन करने वाली और बीपीएल कार्ड धारक परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों, विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े की शादी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51000 रुपए खर्च किए जाते हैं। जिसमें 35000 रुपए कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और 10000 रुपए की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। 6000 रुपए परिवार के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ों की शादी पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है जिसमें गरीब एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की प्रत्येक बेटी के विवाह पर 51000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा असहाय विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन संबंधित नगर निकायों में जाना होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य :
हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों का विवाह करते समय बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ गरीब परिवार तो अपनी बेटियों के विवाह के लिए अन्य नागरिकों से उधार लेने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। गरीब परिवारों की इसी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी बेटियों का अच्छे से विवाह कर सकें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के कुछ ध्यान देने योग्य खास बातें :
- सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15000 सामूहिक विवाह के लक्ष्य पर 15268 जोड़ो के विवाह पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
- इस सामूहिक विवाह के आयोजन में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े पर 51000 रुपए खर्च किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ो का होना आवश्यक है।
- सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं :
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल श्रेणी से संबंध रखने वाले परिवारों की बेटियों को दिया जाता है।
- प्रदेश की विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह यजना उत्तर प्रदेश के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन में शादी करने वाले हर जोड़ों को 51000 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में राशि कन्याओं को बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है इसलिए कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। यानी इस योजना के तहत होने वाले विवाह पूरी तरह कानूनी भी होते हैं।
- अब इस योजना के तहत लाभ उठा कर राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवार अपनी बेटियों का अच्छे से विवाह कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
- अब सन् 2023 में इस योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह मेघा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे। जिसके लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने सामूहिक विवाह का कैलेंडर भी जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत आवेदन करने के लिए योग्यताएं :
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- राज्य की वह विधवा महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और तलाकशुदा वो महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की योग्य हैं।
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो।
- कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर New ragistration के तहत अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको आवेदक विवरण, शादी विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण दर्ज करना है।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :
जो इच्छुक व्यक्ति आफलाइन आवेदन करना चाहता है वह निम्न प्रक्रिया द्वारा आसानी से आफलाइन आवेदन कर सकता है।
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
- अब आपको फॉर्म से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दे। अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी है तो अपने फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर दें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क करने का विवरण :
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संपर्क नंबर – 18004190001
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन करने के लिए संपर्क नंबर – 0522-2288861,
Toll Free Number – 18001805131
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन करने के लिए संपर्क नंबर – 0522-2286199