इस योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्रालय, बिहार सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत राज्य में असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार हेतु सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
पात्रता:
- रोगी बिहार का नागरिक हो ।
- रोगी की प्रति वर्ष आय रु1 लाख से कम हो ।
- रोगों से सम्बंधित चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल एवं C.G.H.S से मान्यता प्राप्त सभी अस्पतालों में हो ।
लाभ:
- कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, स्पाइनल सर्जरी आदि जैसे बीमारियों के लिए न्यूनतम रु10 हजार से रु90 हजार तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
अधिक जानकारी के लिए: यहाँ क्लिक करे
डाउनलोड करे समुदाय आधारित Join R App: