इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना का उद्देश्य रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश की संभावनाए प्रबल करना है ।
लाभ:
- रक्षा उत्पाद निर्माता इकाइयों को अपनी वेंडर यूनिट भूमि सबलिज़ करने की अनुमति दी जाएगी ।
- बंद एवं बीमार औद्योगिक इकाइयों का क्रय कर रक्षा उत्पाद निर्माण इकाइयों को स्थापित करने पर लीज़ हस्तांतरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
- रक्षा उत्पाद निर्माता इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने के लिए 5 वर्ष की कालावधि प्रदान की जाएगी ।
विशेष अनुदान :
- प्रदेश में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु रु 500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
- 2 वर्ष अतिरिक्त कर छुट ।
- 2 वर्ष अतिरिक्त विद्युत शुल्क की छुट ।
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