इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत निर्माण मजदूर को मकान और मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता:·
- लाभार्थी कम से कम 1 साल के लिए निर्माण मजदूर के रूप में पंजीकृत हो ।
- लाभार्थी की ज़मीन का स्वामित्व पत्नी के पास हो।
- भूमि /संपत्ति निर्विवाद या बंधक मुक्त हो।
- बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग , असक्षम व्यक्ति को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
लाभ:·
- घर का स्वामित्व पति और पत्नी के संयुक्त नाम में किया जाएगा।
- लाभार्थी को अधिकतम रु 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
- रु 5 लाख से अधिक निर्माण कार्य पर वास्तविक निर्माण लागत की 25% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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SANWRA BAIRWA
Nay again todabhjm karauli rajasthan