यदि राज्य सेवा में करते हुए किसी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखते हैं। राज्य सरकार के मृतक राज्य कर्मचारियों बच्चों को समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
पात्रता: छात्र का गत वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नूतन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाणपत्र तथा राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई- पद एवं विभाग का प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
देय सुविधायें: स्नातक स्तर छात्रवृत्ति रू. ५००/- प्रति दस माह के लिए, स्नातकोत्तर स्तर पर रू. ७५०/- प्रति दस माह के लिए देय है.
आवेदन कहाँ किया जाए: अध्ययनरत महाविद्यालय में