उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से उद्यमियों की सहायता और उद्योगों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इकाइयों/उद्यमों को 2003 की औद्योगिक निवेश संवर्धन योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। इस योजना में चौथा संशोधन वर्ष 2011 में किया गया था।
ऋण की राशि:
- इस योजना के तहत दिए गए ऋण की राशि उद्यम द्वारा वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) और सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) के रूप में भुगतान की हुई राशि बराबर है। (उदाहरण के लिए यदि आपकी इकाई ने वैट और सीएसटी के रूप में 1 करोड़ रू. का भुगतान किया है तो आपको 1 करोड़ रू. का ऋण मिल सकता है।)
- या, ऋण की राशि उद्यम द्वारा पहले वर्ष की गयी व्यापार/बिक्री की 10% के बराबर है। (अर्थात यदि आपके उद्यम ने 5 करोड़ रू. की बिक्री की है तो आप इसका 10% जो की 50 लाख रू. है, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।)
पात्रता:
- 11/03/2003 या इसके बाद बिक्री प्रारम्भ करने वाली नई औद्योगिक इकाइयां
- वे उद्योग जिनका भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी में निवेश बिक्री की पहली तारीख को निम्न लिखित से कम न हो-
- कृषि प्रसंस्करण इकाइयों में 5 करोड़।
- पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में 10 करोड़ ।
- खंड 1 और 2 में शामिल नहीं होने वाली इकाइयों में 25 करोड़।
ऋण की अवधि:
- अग्रणी इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों के मामले में 10 साल।
- अग्रणी इकाइयों के मामले में 15 साल (अग्रणी इकाइयों की पात्रता के लिए यहां क्लिक करें)
कैसे लाभ उठाएं:
आवेदन प्रत्येक वर्ष सितंबर 30 तारीख तक PICUP (Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of UP) या UPFC (Uttar Pradesh Financial Corporation) को प्रस्तुत किया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें।
सहायता के लिए, संपर्क करें।
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