इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीकृत सदस्यों रु 100/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष अपनी बीमा करवा सकते है ।
योजना की अवधि: अक्टूबर 2015 – सितम्बर 2016 ।
पात्रता: दुग्ध समिति का सदस्य ।
लाभ:
- साधारण मृत्यु पर रु 30 हजार ।
- दुर्घटना पर मृत्यु या स्थाई विकलांगता पर रु 75 हजार ।
- दुर्घटना पर दो हाथ या दो पाँव अथवा एक हाथ और एक पाँव की क्षति पर रु 75 हजार ।
- दुर्घटना पर एक आँख या एक हाथ/ पाँव की क्षति पर रु 37,500 ।
आवेदन कहाँ करे : ज़िला दुग्ध संघ
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