ज़िलों में विभिन्न पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ छोटे-छोटे मरम्मत कार्यों की आवश्यकता होने के फलस्वरूप अनुपयोगी रूप में पड़ी हुई हैं। इन सम्पत्तियों को अधिक उपयोगी अथवा कार्यशील बनाये जाने के लिये, आवश्यक लधु निवेशों को उपलब्ध करवाने को दृष्टिगत रखते हुए, तेरहवें वित्त आयोग के तहत ज़िला नवाचार निधि का सृजन किया गया है
उद्देश्य :
- पूंजीगत परिसम्पत्तियो के छोटे-छोटे मरम्मत कार्यों की आवश्यकता को पूर्ण कर क्रियाशील बनाना।
योजना की पात्रता:
- ज़िला परिषद् क्षेत्र
योजना के लाभ:
- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक ज़िले को 5 वर्ष की अवधि (2010-15) के लिए, 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाया जाना तय हुआ। कार्य लागत की 10 प्रतिशत राशि सामान्य जन/स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त करनी होगी।
नोडल एजेंसी :
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् (ग्रामीण प्रकोष्ठ)
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