मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में :
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लाभ :
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना एक प्रकार की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें किसान द्वारा उगाई गयी फसलों पर इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है।
- यदि किसी किसान की फसल 33 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो 1 हेक्टेयर पर 20 हजार रूपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- यदि किसानों की फसल 60 प्रतिशत से अधिक खराब होती है तो उन्हें 25000 रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाएगा।
- गुजरात किसान योजना के चलते अब किसान बिना किसी दबाव और परेशानी के निश्चिन्त होकर खेती कर सकेंगे।
- किसानों का खेती छोड़ किसी अन्य व्यवसाय में पलायन कम होगा।
- योजना से किसानों को फसल के नुक्सान होने पर भी किसी प्रकार का आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- किसान फसल योजना के अंतर्गत लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
- प्राकृतिक आपदा आने पर सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कर देगी।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ कब और कैसे मिलता है ?
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में केवल गुजरात प्रदेश के किसानों को ही लाभ मिलेगा। जिस के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियमों का निर्धारण किया है। जिस के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत मुआवज़ा राशि प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नियमों में तीन परिस्थियाँ शामिल की गयी है जिस के अंतर्गत किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो इस प्रकार हैं।
- सूखा पड़ने पर : जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है या फिर 10 इंच से कम बारिश होती है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां मानसून के मौसम में भी बारिश नहीं होती है। ऐसे सभी क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ मिलेगा।
- बेमौसम की बारिश : यदि किसानों की फसल बेमौसम बरसात की वजह से बर्बाद होती है तो किसान मुुख्यमंत्रीकिसान सहाय योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यदि लगातार 2 दिन बेमौसम बरसात होती है तो किसान खराब हुई फसल केेलिए में मुआवज़े की राशि के लिए दावा कर सकता है।
- बहुत अधिक बारिश होने पर : यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है तो किसान फसल के नुकसान के लिए सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। यदि किसी क्षेत्र में 48 घंटे से अधिक मात्रा में बरसात होती है तो फसल को बहुत नुकसान पहुँचता है। जिसके लिए किसानो को योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के मुख्य उद्देश्य :
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत जरुरी दस्तावेज :
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करते समय आप को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी। जो इस प्रकार हैं।
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन संबंधी दस्तावेज
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- प्राधिकरण द्वारा जांचे जाने वाले 8-ए अकाउंट के डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत योग्यताएं :
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना मुख्यतः किसानों की फसल खराब होने पर नुक्सान की भरपाई के लिए लायी गयी है। लेकिन इस योजना में लाभ लेने के लिए किसानोें की कुछ योग्यताएं होना जरूरी है।
- इच्छुक आवेदकों को गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- मान्यता प्राप्त किसान : जो भी किसान राज्य में मान्यता प्राप्त हैं ( वन अधिकार अधिनियम के अनुसार 8-ए धारक खाता रखने वाले किसान ) वो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन किसानों की फसल 33 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई हो , उन किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
- पहचान पत्र – मुआवज़े के लिए आवेदन करने पर उपयुक्त पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया :
गुजरात के किसान भाइयों की मदद के लिए गुजरात सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। जिस में ऑनलाइन मोड में आवेदन के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल की शुरुआत की जानी थी। गुजरात का राजस्व विभाग uBesidesportal लांच करेगा , जिससे सभी किसान आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालाँकि अभी तक वेबसाइट की शुरुआत नहीं हो पाई है। इसलिए किसान मुख्यमंत्री किसान सहाय के तहत आवेदन वर्तमान में ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।गुजरात प्रदेश के सभी इच्छुक किसान मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु ई ग्राम केंद्र पर जा सकते हैं। और योजना के तहत निर्धारित किये गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। और वहां से किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।