मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में 29 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। इसमें 748 जोड़ों ने हिंदू रीति-रिवाज और 179 जोड़ों ने निकाह की रस्म निभाई। नवदंपतियों को आशीर्वाद देने राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वर-वधू को 51000 रुपए का चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारम्भ सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार 51 हज़ार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ताकि गरीब परिवारों के लोग सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर अपनी कन्याओं का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्याओं के कर सके।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी का खर्च उठाने की सहायता की जाती है। इस योजना के तहत, आवेदक को 51 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है जिसे शादी के खर्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदक को फ्री मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, साड़ी आदि जैसे वस्तुओं की भी आपूर्ति की जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी अच्छे से नहीं कर पाते। उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है और भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है। जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु योग्यताएं
मध्यप्रदेश के जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
आवश्यक दस्तावेज़
मध्यप्रदेश के जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश के जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो आप निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, आयु आदि भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
संपर्क विवरण
यदि आप मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर – 181 अथवा 1800 233 4397
निष्कर्ष – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
हमने मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करते हैं, सभी जानकारी रोचक लगी होगी। इस तरह आप पूरी जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। यदि आपको पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें।