पीएम श्रम योगी मानधन योजना
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपए की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाती है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन योजना तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य नहीं उठा सकते है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करना होगा। यह राशि 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद आपको हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर किसी लाभार्थी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसके पत्नी या पति को पेंशन की राशि मिलेगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी मजदूर बुढ़ापे में अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकेंगे तथा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। देश भर के मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार सभी गरीबों तथा मजदूरों को अपनी सरकारी योजनाओं के ज़रिए लाभ देकर आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों के मजदूर जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले नौकर, ईट भट्टा में काम करने वाले मजदूर आदि को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपए की मासिक पेंशन के रूप में धन राशि हर महीने दी जाएगी।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है।
- लाभार्थी को उसकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपए मिलती रहेगी।
- योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 रूपए पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ट्रांसफर किए जायेंगे।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के मुख्य तथ्य
- लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम एलआईसी कार्यालय में जमा कराया जाएगा तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
- आवेदक किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ ना ले रहा हो तभी उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा मासिक तौर पर निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा तिमाही, छमाही एवं मासिक निवेश की भी सुविधा उपलब्ध है।
- आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक के परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी। जो की लाभार्थी के नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
योजना के तहत राशि की निकासी
- यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर निवेश की गई राशि की निकासी करता है तो इस ऐसे में उसे केवल उस वक्त तक निवेश की गई राशि पर ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे निवेश की गई राशि पर संचित ब्याज के साथ वापिस किया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक एक मजदूर होना चाहिए।
- उसकी मासिक आय 15000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए।
- मजदूर इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम श्रम योगी मानधन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने निकटतम जनसेवा केंद्र में जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद सीएससी अधिकारी आपका आवेदन फॉर्म भर देंगे।
- और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर आपको दे देंगे।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले।
- इस तरह आपका योजना में आवेदन हो जायेगा।
संपर्क विवरण
पीएम श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित अन्य और अधिक जानकारी प्राप्त करना या किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर – 1800 267 6888
- ईमेल – [email protected] | shramyogi@
nic.in